रायबरेली जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत 15 जुलाई से 10 सितंबर 2026 तक पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सावन, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गंगा स्नान, प्रतियोगी परीक्षाओं व अन्य आयोजनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत बिना अनुमति भीड़ जुटाने, अफवाह फैलाने,
आपत्तिजनक पोस्टर, हथियारों के प्रदर्शन, ध्वनि प्रदूषण, स्टंटबाजी तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली से श्रद्धालुओं के परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी ।
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