दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत रद्द, 1 जुलाई तक सरेंडर का आदेश
नई दिल्ली: नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी स्कूल कर्मचारी की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने आरोपी को 1 जुलाई तक संबंधित अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते समय मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों और आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ अपनाई जानी चाहिए।
हाईकोर्ट के इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में सख्त न्यायिक रुख के रूप में देखा जा रहा है। अब आरोपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर सरेंडर करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
दीपेंद्र सिंह (संपादक)
रिपोर्टर:- पुष्पराज सिंह