यूपी में बड़ा एक्शन! बिना Fire NOC नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन और व्यापार लाइसेंस।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में बढ़ते अग्निकांडों पर रोक लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब राज्य में किसी भी व्यावसायिक (Commercial) और बहुमंजिला (Multi-storey) इमारत को Fire NOC (No Objection Certificate) के बिना नया बिजली कनेक्शन या व्यापार लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस नए नियम से फायर सेफ्टी मानकों का पालन अनिवार्य होगा और बिना सुरक्षा व्यवस्था के चल रहे प्रतिष्ठानों पर प्रभावी रोक लगेगी। इससे आग जैसी घटनाओं में कमी आने के साथ-साथ लोगों की जान-माल की सुरक्षा भी बेहतर होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से इस व्यवस्था को लागू करेंगे, ताकि किसी भी व्यावसायिक भवन या संस्थान को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का अवसर न मिले।
यह फैसला हाल के वर्षों में सामने आए कई बड़े अग्निकांडों के बाद लिया गया है, जिनमें फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी प्रमुख कारणों में रही। सरकार का उद्देश्य सुरक्षित और जिम्मेदार व्यावसायिक माहौल तैयार करना है।
दीपेंद्र सिंह (संपादक)
रिपोर्टर:- पुष्पराज सिंह