रायबरेली में 13 मई तक धारा 163 लागू: त्योहारों और परीक्षाओं के बीच प्रशासन अलर्ट
रायबरेली | 23 मार्च 2026
जनपद रायबरेली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत 18 मार्च से 13 मई 2026 तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह निर्णय जिले में आगामी दिनों में लगातार पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों, जयंती समारोहों, धार्मिक आयोजनों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है।
इन प्रमुख अवसरों को देखते हुए फैसला:
19–27 मार्च: चैत्र नवरात्रि
26 मार्च: रामनवमी
31 मार्च: महावीर जयंती
3 अप्रैल: गुड फ्राइडे
4–6 अप्रैल: ईस्टर (सैटरडे, संडे, मंडे)
5 अप्रैल: महर्षि कश्यप एवं निषादराज जयंती
14 अप्रैल: डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती
17 अप्रैल: चंद्रशेखर जयंती
19 अप्रैल: परशुराम जयंती
4 मई: बुद्ध पूर्णिमा
9 मई: महाराणा प्रताप जयंती
इसके साथ ही गंगा स्नान, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थानों की परीक्षाएं और उनकी कॉपियों का मूल्यांकन भी इसी अवधि में प्रस्तावित हैं।
प्रशासन का मकसद:
जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना
भीड़भाड़ और संभावित विवादों को रोकना
परीक्षा व अन्य संवेदनशील गतिविधियों को सुचारु रूप से सम्पन्न कराना
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समयाभाव के कारण सभी पक्षों को सुनकर आदेश देना संभव नहीं था, इसलिए एकपक्षीय रूप से यह निर्णय लिया गया है।
आम जनता से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।
दीपेंद्र सिंह (संपादक)
रिपोर्टर:- अमान अंसारी